*कायमगंज द्वितीय एक बूथ को दोबारा गिनती करने का मामला
सहायक निर्वाचन अधिकारी के वेतन से वसूली, दोषी कर्मचारियों पर डीएम करें कार्यवाही
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में हुई धांधली के मामले में दायर की गई याचिका की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने वर्तमान विजई प्रत्याशी के निर्वाचन को रद्द कर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुकदमे के दौरान हर्जा खर्चा की भरपाई सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के वेतन से वसूल कर दिए जाने का आदेश दिया है।जिला पंचायत का चुनाव वर्ष 2021 में संपन्न हुआ था। चुनाव के दौरान कायमगंज द्वितीय से निर्दलीय चुनाव लड़े प्रत्याशी रामशरन दिवाकर स्वर्गीय राम दुलारे जो कि उच्च न्यायालय से समीक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त है निवासी पचौराली महादेवपुर थाना कंपिल विकासखंड कायमगंज तहसील कायमगंज ने न्यायालय में वर्तमान विजयी प्रत्यशी राहुल देव वर्मन पुत्र दुर्वेश चंद निवासी रायपुर थाना कम्पिल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत नगरीय निकाय सहित १५ लोगों के विरुद्ध याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि मतदान प्रक्रिया 29 अप्रैल 2021 को संपन्न हुई। मतगणना 2 मई 2021 को पूर्ण हुई। निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या 10 कायमगंज में मतदान स्थलों की संख्या कुल विभिन्न प्रकार से 58 है। मतगणना के दौरान याची को 440४ मत प्राप्त हुए तथा विपक्षी राहुल देव वर्मन को 4354 मत प्राप्त हुए। राहुल देव वर्मन ने कर्मचारियों आदि से मिलीभगत कर मतदान स्थल 210 को दोबारा जबरन गिनती करा दिया और 58 स्थान पर 59 मतदान स्थलों को अभिलेखित करते हुए मुझे 4429, विपक्षी को 4578 मत दिखाते हुए 149 मतों से मुझे पराजित घोषित कर दिया और विपक्षी को विजय प्रमाण पत्र दे दिया गया और उसे वार्ड नंबर 10 कायमगंज द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य घोषित कर दिया गया, जबकि मैं 50 मतों से विजई हुआ था। याचिका में वर्तमान जिला पंचायत सदस्य राहुल देव वर्मन, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय, आशा देवी पत्नी श्रीकृष्ण यादव भगौतीपुर रायपुर कंपिल, ज्योति पत्नी अशोक सिकंदरपुर खास कंपिल, जयचंद पुत्र लंकुश निवासी विलसड़ी कंपिल (मृतक), जावेद पुत्र कामता निवासी कमरुद्दीन नगर कायमगंज, ज्ञान देवी कठेरिया पत्नी मनीराम चिलौली कंपिल, प्रवेश चंद्र पुत्र मलखान निवासी प्रेम नगर चिलौली, भाव्या कंसल पत्नी नवजीत सिंह जौरा कंपिल, मोनू पुत्र रामचंद्र निवासी भैंसरी कंपिल, रघुवंशी पुत्र सरदार निवासी खेतलपुर सेरिया कंपिल, राधा देवी पत्नी आशुतोष निवासी बहबलपुर कंपिल, संगुना देवी पत्नी अजीत निवासी जौरा कंपिल, सर्वेश पुत्र कामता कमरुद्दीन नगर कायमगंज, सूरज पुत्र रामचंद्र निवासी भैंसार कंपिल सहित 15 लोगों के विरुद्ध याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात स्थानीय अदालत में इसे ले जाकर निस्तारण का आदेश दिया। अपर जिला जज कृष्ण कुमार ने विजयी राहुल देव वर्मन का निर्वाचन अवैध व शून्य घोषित करते हुए रामशरण को उक्त चुनाव में विपक्षी से 50 मतों से विजयी घोषित किए जाने के आदेश के साथ मुकदमा याची व अधिवक्ता शुल्क जिसका विवरण कार्यालय द्वारा डिक्री तैयार करने के नियमों के अनुसार सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय फर्रुखाबाद द्वारा एक माह के अंदर याची को उनके वेतन से वसूल कर अदा किया जाएगा। जिलाधिकारी को इस संदर्भ में आदेश किया गया है कि वह संबंधित दोषी कर्मचारी अधिकारियों के वेतन से वसूल कर संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।
जिला पंचायत सदस्य राहुल देव वर्मन की सदस्यता रद्द, रामशन दिवाकर को दो वर्ष बाद मिला न्याय, निर्वाचित घोषित…
