Headlines

दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष का कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश त्वरित कक्ष संख्या प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने दहेज हत्या के मामले में लाखन सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम कमलपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते लगभग 34 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को हंसराज पुत्र भोला सिंह निवासी ढीराना प्रतापगढ़ ने दी गई तहरीर में बताया कि मैंने अपनी बहन विद्यावती की शादी लाखन सिंह के साथ हिन्दू रीति रिवाज से अपनी सामथ्र्य के अनुसार की थी। मेरी बहन घर का सारा कामकाज भली भांति करती है, लेकिन जब मैं कभी त्योहार व अन्य शादी विवाह में अपनी बहन को बुलाने के आते थे तो ससुरालीजन नहीं भेजते थे। शेर सिंह की मां, ताऊ, पिता अतिरिक्त दहेज में रंगीन टीवी व स्कूटर की मांग करते थे न देने पर कहते थे तुम्हारी बहन को मार देंगे। ०८ सितंबर 1991 को रात को मंै व मेरे ताऊ राजाराम कमालपुर आए थे। विद्यावती से हमें व ताऊ को नहीं मिलने दिया और अलग बैठाकर खाना खिला दिया। देर रात चिल्लाने की आवाज आई। मुझे बचा लो यह लोग मुझे मार डालेंगे। दूसरे दिन सुबह गांव में हल्ला हुआ कि शेर सिंह ने अपनी बहू को जलाकर मार डाला है। मैंने देखा कि शरीर में काफी चोटे हैं मुंह में कपड़ा घुसा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने लाखन सिंह को दहेज हत्या के मामले में दोषी कराया देते हुए सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *