फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय में हाजिर न होने पर उपनिरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मी के वेतन रोकने का आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कोषाधिकारी व पुलिस महानिदेशक लखनऊ को दिया।
तत्कालीन फतेहगढ कोतवाली प्रभारी व क्यूआरटी प्रभारी व उपनिरीक्षक महाराज सिंह, कांस्टेबिल नीरज कुमार, छविराम, राजवीर, विनोद कुमार, विजेन्द्र कुमार, घनश्याम सिंह के विरूद्ध फतेहगढ निवासी शहजाद अली ने अधिवक्ता डॉ0 दीपक द्विवेदी के माध्यम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवारवाद संख्या 3472/2012 दायर किया था। जिसमें बताया कि मेरे भाई मोंटी के साथ मारपीट की थी। उक्त मामले में न्यायालय ने जमानतीय वारन्ट व गैर जमानती वारंट जारी किये। उसके बाद न्यायालय ने कुर्की तामील का नोटिस जारी किया। उसके बाद भी उक्त लोग न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। न्यायाधीश ने उपनिरीक्षक महाराज सिंह जो कि वर्तमान झांसी में तैनात है का वेतन रोकने के लिए कोषाधिकारी झांसी को आदेश दिया व कांस्टेबिल नीरज कुमार के वेतन रोकने के लिए कोषाधिकारी कानपुर नगर, कांस्टेबिल छविराम के वेतन रोकने के लिए जनपद कन्नौज, कांस्टेबिल राजवीर का वेतन रोकने के लिए कोषाधिकारी हापुड़, कांस्टेबिल विनोद कुमार के वेतन रोकने के लिए कोषाधिकारी अलीगढ़ को आदेश दिया तथा अशोक कुमार मेरठ जनपद से सेवानिवृत्त होकर अलीगढ़ में अपना आवास बनाकर रह रहे है सुनवाई के लिए अगली तिथि 31 मई की नियत की है।
न्यायालय में हाजिर न होने पर उपनिरीक्षक सहित पांच पुलिसकर्मियों के वेतन रोकने के आदेश
