फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पाक्सो एक्ट व छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले मुकदमा वादी के विरूद्ध न्यायाधीश ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के एक गांव के निवासी बलवन्त ने अपने ही गांव के निवासी विजयराम पर अपनी नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के तहत मामला कोतवाली कायमगंज में धारा 354 व पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज करवाया था। किशोरी के विवेचक को 161 के बयान व न्यायालय में 164 के बयान अलग अलग थे। उसके बाद विवेचक ने मुकदमे में एफ आर लगा दी। न्यायालय से उक्त मुकदमा वादी को कार्यवाही के लिए नोटिस दिया गया। जिसमें मुकदमा वादी ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें बताया कि मैं अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने एफ आर स्वीकृत कर मुकदमा वादी को झूठा मुकदमा लिखवाने के मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
पास्को एक्ट का झूठा मुकदमा लिखाने वाले वादी पर मुकदमे के आदेश
