फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पाक्सो एक्ट व अपहरण के फर्जी तथ्यों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले मुकदमा वादी के विरूद्ध न्यायाधीश ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।थाना कमालगंज क्षेत्र निवासी रामचन्द्र ने अपने ही गांव के निवासी सूरज, विजय, नीलम पर पुत्री को बहला-फुसलाकर व अपहरण तथा पाक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया था। जिसमें पुत्री की उम्र17 वर्ष की बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पुत्री का मेडिकल परीक्षण करवाया और शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर युवती की उम्र 18 वर्ष की थी। लड़की ने अपने 164 बयान में घटना से इनकार कर दिया। उसके बाद विवेचक ने मुकदमें एफ आर लगा दी। न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने एफआर स्वीकृत कर मुकदमा वादी को झूठा मुकदमा लिखवाने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
झूठा मुकदमा लिखाने में वादी पर मुकदमे के आदेश
