प्रत्येक आरोपी को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादातन हत्या के मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने नक्षत्र पाल पुत्र रामेश्वर, बी0पी0, दल सिंह पुत्रगण आशाराम, अर्चित पुत्र दाताराम समस्त निवासीगण भूडिय़ाभेड़ा थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक आरोपी को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते सात वर्ष पूर्व थाना रजेपुर क्षेत्र के ग्राम भुडिय़ाभेड़ा निवासी सुनीता पत्नी उदयवीर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि ०२ मार्च 2018 समय करीब साढ़े छ: बजे शाम को मेरे पति उदयवीर सिंह 40 वर्षीय शौच क्रिकया हेतु गांव के बाहर खेत पर गए थे, तभी गांव के नक्षत्र, बी0पी0, दल सिंह, अर्चित आदि लोगों ने मेरे पति को निजी विवाद को लेकर लाठी-डंडों एवं लात-घूसों से मारापीटा। जिससे मेरे पति के गंभीर चोटें आयीं। घायल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गईष। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश नीरज कुमार ने नक्षत्र, वी0पी0, दल सिंह, अर्चित को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गैर इरादातन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को दस-दस वर्ष का कारावास
