सभी को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अवैध गतिविधियों में लिप्त होकर समाज में भय व आतंक व्याप्त करने के मामले में थाना शमशाबाद में बलवीर पुत्र महेश्वर यादव, नन्हकू पुत्र हवलदार यादव निवासीगण वाजिदपुर, श्याम बाबू, दफेदार निवासी नगला जमुनिया के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने बलवीर, नन्हकू, श्यामबाबू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व प्रत्येक आरोपी को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गैंगेस्टर के मामले में तीन आरोपी को छ:-छ: वर्ष का कारावास
