घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध

 सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 दीपेंद्र कुमार सिंह ने देर रात घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में अकीम खां पुत्र मुजीब खां को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की गयी है।
बीते वर्ष थाना मऊदरवाजा की हथियापुर चौकी क्षेत्र की निवासी एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 23 अप्रैल 2024 को मेरा पुत्र व पुत्रवधू छत पर सो रहे थे, तभी दो लडक़े शिव सिंह उर्फ टइयां पुत्र रामवीर व अकीम खां पुत्र मुजीज खां निवासीगण हथियापुर समय करीब लगभग १०.३० बजे रात में घर का दरवाजा तोडक़र मेरे घर में घुस आए तथा मेरी बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जिसका विरोध मेरे पुत्र ने किया, तो उसको छत से नीचे फंेक दिया। जिससे मेरे पुत्र के गंभीर चोटें आईं। घायल का उपचार कराने के लिए सीएचसी बरौन में भर्ती कराया गया। जिसके बाद हालत बिगडऩे पर डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया हालत। यहां से कानपुर के लिए रेफर कर दिया। जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने अकीम खां को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि नियत की गयी है और शिव सिंह उर्फ टइयां की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

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