फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ठेकेदार मो0 शमीम हत्याकांड के मामले में जेल में अपर जिला जज ईसी एक्ट के न्यायालय अभियुक्त माफिया अनुपम दुबे व उसका साथी बालकिशन उर्फ शिशु को आजीवन कारावास व एक लाख तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बताते चले कि जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज के कस्बा समधन निवासी ठेकेदार शमीम खान की 25 जुलाई 1995 को फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मोहल्ला कसरट्टा निवासी अनुपम दुबे व बाल किशन उर्फ शिशु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ताओं की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज ईसी एक्ट के न्यायाधीश ने माफिया अनुपम दुबे व उनके साथी बालकिशन उर्फ शिशु को धारा १४७ में १ वर्ष का कारावास व १ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा १४८ में २ वर्ष का कारावास व २ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा ३०२/१४९ में आजीवन कारावास १ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
ठेकेदार शमीम हत्याकाण्ड में माफिया अनुपम दुबे व बालकिशन उर्फ शिशु को आजीवन कारावास
