हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध शस्त्र से हत्या करने के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने सुखेन्द्र सिंह पुत्र नाजर, राकेश सिंह पुत्र बच्चू निवासीगण ग्राम पट्टी जासूपुर राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास से दंडित किया है।
बीते चार वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम भरखा निवासी इतनेश कुमार पुत्र चिरौंजी पाल ने ८ जनवरी 2021 को पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा था कि मेरा साला गंगाराम पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम जसूपुर जो काफी वर्षों से पंजाब में प्राइवेट नौकरी करता था। मेरे घर सुबह आया था। आते ही वह सो गया। शाम करीब ५ बजे अपने घर जाने की बात कहकर चला गया। इसके बाद लगभग सात बजे मुझे फोन करके बताया कि मेरे गांव के सुखेन्द्र, राकेश ने गोली मार दी है, आप जल्दी आ जाओ। जब मैंने अपने साले से पूछा कि तुम कहां ंपर हो, तो उसने बताया कि मंै अपने गांव जासूपुर में हूँ। मंै व मेरे अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, तो मेरा साला तड़प रहा था। उसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर ले गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेज दिया गया। वहां से उसे सेफई मेडिकल कॉलेज के लिया रेफर कर दिया गया। जहां रास्ते में उसकी मौत हो गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने सुखेन्द्र को हत्या व अवैध शस्त्र के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व १२ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया व राकेश को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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