दहेज हत्या के मामले में पति और सास को आजीवन कारावास

हरदोई,समृद्धि न्यूज। अतिरिक्त जिला न्यायधीश प्रथम ने आठ साल पुराने दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने वाले पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों मां-बेटा पर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया 30 मार्च 2017 को वादी ने कोतवाली देहात पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि मो० वसीम पुत्र वन्ने मियां व अनीसा बानो पत्नी वन्ने मियां निवासी गण नानकगंज झाला कोतवाली देहात द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर वादी की बेटी को प्रताड़ित किया गया। जिससे उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर धारा 498ए/304बी भादवि.व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान दोनों मां-बेटे को दोषी पाया गया। सोमवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम ने सुनवाई करते हुए उपरोक्त मो० वसीम और अनीसा बानो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों मां-बेटा पर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

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