पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट व दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त राजिद हसन निवासी तुर्कीपुर मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए ७ वर्ष के कठोर कारावास व 14  हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।
विगत आठ वर्ष पूर्व थाना मऊदरवाजा पुलिस को एक युवक ने दी तहरीर में दर्शाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री 29 अप्रैल 2017 को अपने छोटे भाई के साथ गांव के किनारे खड़े आम के पेड़ के नीचे आम बीनने गई थी। लगभग 11 बजे दिन में राजिद हसन निवासी तुर्कीपुर व एक महिला व दो अन्य युवक आए और मेरी पुत्री को पकड़ कर मक्के के खेत में ले गये। उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। बच्ची के रोने व चिल्लाने की आवाज से आस पड़ोस के लोग आ गए। तभी आरोपी बच्ची को छोडक़र साइकिल से भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त राजिद हसन को दोषी करार देते हुए धारा ३७६ सहपठित धारा ५११ आईपीसी के तहत 7 वर्ष के कठौर कारावास व 40  हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर ३ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 8 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाये एक साथ चलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *