प्रत्येक आरोपियों को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने आगजनी के मामले में सम्भारी पुत्र इच्छाराम निवासी कड़हर कमालगंज, बुद्द्धा उर्फ पुरुषोत्तम पुत्र रघुवीर सहाय, बब्बू पुत्र सदानंद निवासीगण खुटिया कमालगंज, सुरेश, श्यामनारायन पुत्रगण राधाकृष्णन निवासीगण बांकापुरवा कमालगंज, दिनेश पुत्र स्व0 ओंकार निवासी बारामऊ हरदोई को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सभी आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। बीते 29 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के गंगापार में बदमाश मटरू अक्सर आकर ग्रामवासियों को परेशान करता रहता था। पिछले शुक्रवार को गांव वालों ने एक राय होकर बदमाश मटरू को दौड़ाकर भगाया था। तब मटरू ने गांव फूंकने व जान से मारने की धमकी दी थी। दिनांक 14 दिसंबर 1996 को सुबह लगभग आठ बजे मटरू अपने गिरोह के अन्य साथियों बब्बू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्याम नारायन, सुरेश, दिनेश, मुन्नू को साथ लेकर आया। यह लोग नाजायज हथियारों से लैस होकर गांव के पास आकर फायरिंग करने लगे। गांव वाले डर की वजह से घर छोडक़र भाग गए। तब उन लोगों ने घर पर धाबा बोलकर घरों में आग लगा दी और घरेलू सामान आग में फेंक दिया। आग से मगनलाल, सामंत, श्यामसुंदर, सुनील, सुक्खा, जयराम, अवनीश, हरिश्चन्द्र के घर जलकर राख हो गये। जिसमें कीमती सामान जल गया था। चीख पुकार सुनकर गांव के कई लोग आ गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, अनुज प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने सुम्भारी, बुद्धा उर्फ पुरूषोतम, सुरेश, श्यामनारायन, दिनेश, बब्बू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दो सगे भाइयों सहित छ: लोग को आगजनी के मामले सात-सात वर्ष का कारावास
