चारों आरोपियों को 11-11 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एंटी डकैती न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने मारपीट व लूट के मामले में हनीफ पुत्र मटरू, जाबिर पुत्र सिताव, मुशर्रफ पुत्र शहादत, मुशर्रफ उर्फ कारिया पुत्र मुनब्बर निवासीगण राजेपुर सरायमेंदा कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात-सात वर्ष का कारावास व 11-11 हजार रुपए के अर्थदंड दंडित किया गया।
बीते 23 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेंदा निवासी जान मोहम्मद पुत्र बलीशेर ने उपरोक्त न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि दिनांक 13 अगस्त 2002 दिन मंगलवार को मेरा भाई शेर मोहम्मद भैंस खरीदने के लिए गया था। मैं व मेरा भाई बाजार में भैंस देख रहा था। इसी बीच गांव के उपरोक्त आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर आ गये और जान से मारने की नियत से मारपीट की। जब मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो भाई अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। जाते-जाते आरोपी मेरी जेब से 8200 रुपए निकाल ले गये। मैंने प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष कमालगंज को दिया। उन्होंने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था और मुशर्रफ को आरोपी नहीं बनाया। लूट की घटना को शामिल नहीं किया। पीडि़त ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। कार्यवाही न होने पर न्यायलय में याचिका दायर की। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने हनीफ , जाबिर, मुशर्रफ, मुशर्रफ उर्फ कारिया को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात-सात वर्ष का कारावास व 11-11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मारपीट व लूट के मामले में चार अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कारावास
