रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने पर 02 वाहन सीज
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। एआरटीओ कार्यालय में परिवहन व्यावसायियों की बैठक कर एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि समस्त व्यावसायिक वाहनों पर एआईएस 090 और एआईएस 089 मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगाया जाना अनिवार्य है तथा रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप न लगे होने की स्थिति में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित वाहन के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने बताया गया कि वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप न लगे पर दस हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने पर 2 वाहनों को सीज भी किया गया है।
सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तथा कोहरा चालू हो गया, जिससे मार्ग पर दृश्यता कम होने लगी है। जिसके दृष्टिगत सभी व्यावसायिक वाहन स्वामी अपने-अपने वाहनों एआईएस 090 और एआईएस 089 मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप तत्काल लगवालें। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, सभी प्रकार के माल वाहन, यात्री वाहन-मोटर कार, ओमनी बस तथा अन्य यात्री वाहन, कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रैलर, ट्रैलर अटैच्ड पावर ट्रैलर तथा निर्माण इक्विपमेन्ट वाहन में भी रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगाना आवश्यक है। एआईएस 090 और एआईएस 089 मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप, आरएआई पुणे, सीआईआरटी पुणे, आईसीएटी मानेसर तथा वीआरडीई अहमदनगर द्वारा एपू्रव्ड होना चाहिये।
टीएसआई सतेन्द्र कुमार ने बताया कि माह अक्टूबर तक जनपद में 397 स?क दुर्घटनायें घटित हुई हैं, जिनमें 227 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 312 व्यक्ति घायल हुये हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मृतकों में लगभग 20 प्रतिशत व्यक्ति पैदल यात्री होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सडक़ सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों और यातायात के प्रति सतर्क रहने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सडक़ पर चलते समय पैदल यात्री, वाहन चालक एवं साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके साथ ही उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने की कठोर चेतावनी दी।
व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप न लगाने पर दस हजार का जुर्माना
