फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या व पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) मेराज अहमद ने अभियुक्त सचिन पुत्र खुशीराम निवासी भिम्मी नगला थाना कमालगंज को दोषी करार दिया। सजा के लिए 19 नवम्बर की तिथि नियत की गई है।
थाना कमालगंज के भिम्मी नगला निवासी प्रेमचन्द्र पुत्र रामबाबू ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि 10 दिसम्बर 2021 मेरी 14 वर्षीय पुत्री जो इंटरमीडिएट आरपी इंटर कालेज की छात्रा है पढऩे के लिए अपनी सहेली के साथ गयी थी। जब वह दोपहर तक नहीं पहुंची तो मैंने उसकी सहेली से पूछा जिस पर उसने कहा कि मैं चाचा को बता दूंगी, लेकिन घर वालों के उत्पीडऩ की बजह से अब कोई बात बताने से मना करती है। दोनों लड़कियों ने 21 दिसम्बर 2021 को हॉफ-डे की छुट्टी ली थी। 25 दिसम्बर 2021 को पुलिस ने सचिन पुत्र खुशीराम के विरुद्ध धारा 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक ने मुकदमे की जांच की। पुलिस को अपहृत छात्रा का शव बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने सचिन के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 302, 201 व धारा 3/4 पास्को एक्ट के तहत आरोपत्र पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) मेराज अहमद ने अभियुक्त सचिन पुत्र खुशीराम निवासी भिम्मी नगला थाना कमालगंज को दोषी करार दिया। सजा के लिए 19 नवम्बर की तिथि नियत की गई है।
हत्या व पास्को एक्ट के मामले में एक पर दोषसिद्ध
