गैंगेस्टर के मामले में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध

 सजा के बिंदु पर 27 नवंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने प्रदीप पुत्र रामऔतार, राजपाल उर्फ राजू पुत्र डम्बर निवासीगण रमापुर जसू शमशाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार बीते 23 वर्षों पूर्व थाना शमशाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवेश चन्द्र ने समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत प्रदीप, दामोदर, राजपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त आरोपी समाज में भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित कर भौतिक लाभ लेते थे। क्षेत्राधिकारी कायमगंज के आदेशानुसार जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने प्रदीप, राजपाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की है।

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