सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने रामबहादुर, राजकुमार पुत्रगण चेतराम, बंटू पुत्र राजकुमार समस्त निवासीगण बबुरारा नवाबगंज को जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि नियत है।
बीते 18 वर्षों पूर्व थाना नबावगंज क्षेत्र के ग्राम बबुरारा निवासी प्रमोद कुमार पुत्र बाबूराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 अगस्त 2007 को वह अपने खेत से घर आ रहा था, तो राकेश के घर के सामने उसकी चाची की जगह को कब्जिायना चाहते है। इसलिए मुझे समय करीब छ: बजे गांव के रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश, बंटू ने अपने-अपने हाथों में लिए हुए टकोरा व लाठी डंडों से मुझे मारापीटा। जिससे मेरी पीठ में चोटें आईं। मौके पर गांव के कई लोग आ गए। उन लोगों ने मुझे बचाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने रामबहादुर, राजकुमार, बंटू को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि नियत है। मुकदमा विचारण के दौरान रामप्रकाश की मृत्य हो गई थी।
जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन पर दोष सिद्ध
