पच्चीस हजार रुपये का लगाया गया अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार सिंह ने जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में नीरज पुत्र छविनाथ निवासी रतनपुर थाना जहानगंज, अनूप सिंह, अनिल सिंह पुत्रगण मानसिंह निवासीगण अलिदासपुर थाना मोहम्मदाबाद, टीपू पुत्र सत्येंद्र निवासी सिरौली सिकंद्राराऊ थाना हाथरस को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व २५ हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 9 वर्ष पूर्व थाना जहानगंज के ग्राम रतनपुर निवासी रामबाबू पुत्र सुंदर सिंह ने 16 जून 2016 को तहरीर दी जिसमें बताया कि समय करीब 3:00 बजे दिन में अपने घर पर मौजूद था, तभी मेरे पड़ोस के नीरज, अनूप, अनिल, टीपू (नीरज का भांजा) आकर मेरे घर के सामने मेरी तरफ रास्ते में निहास खोदने लगे व रास्ता बंद करने लगे। रास्ता बंद करने के लिए मेरी पत्नी राजबेटी, पुत्री सरोज व मैंने रास्ता बंद करने के लिए मना किया, तो उपरोक्त आरोपी सभी आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अपने हाथों में लिए लाठी-डंडों व तमंचों की बटों से मारपीट करने लगे व मेरा लडक़ा सचिन बचाने आया, तो नीरज उक्त लोगों ने जान से मारने के नियत से तमंचे से फायर कर दिया, जो कि मेरे बेटे सचिन के पेट में लगा। जिससे मेरा लडक़ा गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। उक्त लोगों की फायर से पास में नल से पानी भर रही महिला विट्टन के कुछ छर्रे जाकर लगे। जिससे वह भी घायल हो गई तथा मारपीट करने से मेरी पत्नी राजबेटी के काफी चोटें आईं। गांव वालों की मदद से लडक़े सचिन व पत्नी राजबेटी को लेकर अस्पताल गया। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष के शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश नीरज कुमार ने नीरज, अनूप सिंह, टीपू को सात वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अनिल को सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों समेत चार को सात वर्ष का कारावास
