चारों आरोपियों को 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
आरोपियों की बहन व उसके प्रेमी की हत्या कर शव नाला में फेंका था
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह वर्मा ने रतन, लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू पुत्रगण भैयालाल निवासीगण राजेपुर सरायमेंदा कमालगंज को हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व बारह-बारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते तीन वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेंदा निवासी महावीर पुत्र सुब्बा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि ०6.11.2022 को सुबह करीब तीन बजे मेरे गांव रतन मेरे घर आया और लडक़े रामकरन 24 वर्षीय को घर से बुलाकर ले गए। उसके करीब बीस मिनट बाद जब मैं अपने लडक़े की जानकारी करने रतन के घर गया और लडक़े के बारे में जानकारी करनी चाही तो रतन व उसके भाई लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू, कुलदीप ने मुझसे कहा कि हमने तुम्हारे लडक़े रामकरन व अपनी बहन शिवानी आपस में प्रेम करते थे उनकी गर्दन चाकू से कटाकर दोनों की लाशें खन्ता नाला के पास फेंक आए हैं जाकर देख लो।
तब मैंने कहा कि तुमने दोनों लाशें कहां फेंकी हंै, तो उक्त लोग मेरे साथ गाली-गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। जब हम लाश को खोजते हुए खंता नाला पहुंचकर देखा, तो रामकरन व शिवानी का शव पड़ा था। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर रतन, लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। साक्ष्य के अभाव में कुलदीप का नाम पृथक कर दिया गया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, अखिलेश कुमार राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह वर्मा ने रतन, लालू, नितिन उर्फ टानिया, नीतू को दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व बारह-बारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
