सजा के बिंदु पर 27 जनवरी की तिथि नियत
23 वर्षों बाद पीडि़त पक्ष को मिलेगा न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने इंद्रेश उर्फ पप्पू पुत्र रामफल निवासी नगला दमू थाना नबाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 जनवरी की तिथि नियत है।
बीते लगभग 23 पूर्व थाना नबाबगंज निवासी हरदेश पुत्र स्व0 नन्हें लाल गुप्ता ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि चार मार्च 2001 को मेरी माँ विमला देवी ग्राम नगला दमू निवासी पप्पू उर्फ इंद्रेश पुत्र रामफल गंगवार के यहाँ दिए गए ४० हजार रुपये लेने के लिए शाम को चार बजे गयी हुई थी, लेकिन घर वापस न आने पर शाम छ: बजे मैं व मेरे मामा सर्वेश मां देखने के लिए गये थे। नबाबगंज से नगला दमू के रास्ते बरतल के आगे तलैया के पास मेरी मां को पप्पू व उसका भाई लालू तमंचों से मार रहे थे। दोनों भाइयों ने मुझे रोकते हुए तमंचे से मेरी माँ के ऊपर फायर कर दिया और मां गिर गयी। मैंने जब विरोध किया, तो पप्पू ने कहा इन दोनों को मार डालो। हम लोग डर की बजह से खेतों की ओर भागे। इन लोगों ने मेरा पीछा किया। हम लोग दूर जाकर गेहू्ं के खेत में छिप गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने पप्पू उर्फ इंद्रेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 जनवरी की तिथि नियत की गयी है। उक्त पत्रवाली में देवेंद्र उर्फ लालू को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
हत्या के मामले में अभियुक्त दोषी करार
