फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अजब सिंह उर्फ अजय पुत्र अमर सिंह निवासी इसामुदीपुर थाना ठाठिया को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 11 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर मे बताया कि मेरी पत्नी व बड़े बेटे शैलेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। मेरा छोटा बेटा दिल्ली में टैक्सी चलाता है। मेरी नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री घर पर थी। दिनांक 15 जून को सुबह सत्संग में गया हुआ था। पुत्री घर पर अकेली थी। गांव के शिवराज सिंह की पत्नी विनीता की पुत्री मेरी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गई और विनीता ने अपने घर से अपने पति शिवराज व भाई अजब सिंह के साथ मोटर साइकिल से भेज दिया। जब मैं सत्संग से लौटकर आया, तो पुत्री घर पर नहीं थी। मैंने अपनी पुत्री की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अजब सिंह उर्फ अजय को तीन वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपहरण के मामले में आरोपी को सजा
