दहेज हत्या में मां-बेटे को सात वर्ष का कारावास
दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जनपद न्यायाधीश संदीप तिवारी ने दहेज हत्या के मामले में मां बेटे को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार थाना बिलग्राम जनपद हरदोई की रहने वाली सितारा देवी पत्नी मंगली निवासी ग्राम पुन्नापुरवा…
