गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो को छह-छह माह का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्ट एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त विजय पाल व पंजाबी को दोषी करार देते हुए 6-6 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 27 मार्च 2004 को तत्कालीन थानाध्यक्ष कमालगंज विनय कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था।…
