कोलकाता रेप-मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

कोलकाता: कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में आज संजय रॉय को सजा सुना दी गई। सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। गौरतलब है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में संजय रॉय को 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया था। संजय रॉय को BNS के सेक्शन 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. वहीं, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह मृतक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा दे. फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है लेकिन उसन इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं कहा.

मुझे फंसाया गया…जज के सामने गिड़गिड़ाया संजय रॉय

सजा के ऐलान से पहले जब दोषी संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा कि तुम दोषी हो. सजा पर कुछ कहना है क्या? इस पर संजय रॉय ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं. मुझे फंसाया गया है. बहुत कुछ बर्बाद हो गया है. मैंने कोई अपराध नहीं किया है. मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है. मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी. अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती.

अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा- CBI

संजय ने कहा कि जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है. वहीं, इस दौरान CBI ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है. अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा. कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई. 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी. पहले उसके साथ रेप की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई. पिछले साल 12 नवंबर को बंद कमरे में सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की. 57 दिन बाद सियालदह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अनिरबन दास ने उन्हें दोषी करार दिया है. सियालदह कोर्ट के जज ने अपने फैलसे में कहा कि इस केस के आरोपी संजय रॉय को दोषी करारा दिया जाता है. कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया. इसके तहत कोर्ट ने संजय रॉय को इस केस का दोषी पाया. शनिवार को जब कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया तो उस समय संजय ने जज से कहा कि मैं दोषी नहीं हूं. संजय ने कहा कि मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है. जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है. संजय पर आरोप है कि उसी ने सेमिनार रूम में जाकर डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.

क्या है आरजी कर रेप और हत्या मामला?

31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। 12 नवंबर को बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था। पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के फौरन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था।

सजा से मैं संतुष्ट नहीं- ममता 

आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, वह अदालत के  फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि, हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया है।

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