धोखाधड़ी के मामले में पांच पर कोर्ट ने दिया मुकदमे के आदेश

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। धोखाधड़ी के मामले में पांच लोगों के विरुद्ध पीडि़त ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष कमालगंज को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। थाना कमालगंज के शेखपुर रूस्तमपुर निवासी गौरव दुबे पुत्र अखिलेश चन्द्र दुबे ने न्यायालय में दायर की याचिका में दर्शाया कि उसकी जान पहचान कौशल किशोर पुत्र सन्तराम निवासी तलैया नगला, पोस्ट रजीपुर से थी। कौशल ने अपने मित्र शिवराम सिंह उर्फ शिवराम पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर रावसाहब से मुझसे मुलाकात करायी। उसी समय शिवराम सिंह ने अपनी कृषि भूमि गाटा संख्या 206 रकवा 0.2280हे0 में अपना कुल 1/4 अंश व गाटा संख्या 246 रकवा 0.1180हें0 स्थित ग्राम फतेहपुर रावसाहब जिसके वह स्वामी, अध्यासीन थे को बेचने का प्रस्ताव रखा। कृषि भूमि उपजाऊ थी। जिसको देखकर मैंने सहमति जता दी। जमीन का सौदा तय कर लिया। शिवराम सिंह व साक्षी कौशल किशोर ने तहसील सदर में अपनी उपस्थिति में विक्रय अनुबन्ध पत्र तैयार कराया तथा मुझसे से प्रतिफल धनराशि मुवलिग 1,20,000 रूपया पूर्व में प्राप्त कर 17 फरवरी 2022 को प्रलेख पंजीकृत कर दिया। प्रलेख में दो वर्ष के अन्दर शेष धनराशि मुचलिन 30 हजार रूपया का भुगतान कर विक्रय पत्र निष्पादित करना/होना तय हुआ था। विके्रता शिवराम सिंह व साक्षी कौशल किशोर की नियत में फेयर आ गया। दोनों लोगों ने षड्यन्त्र रचकर अनुचित रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कूटकरण कर सुनियोजित ढंग से मेरे अनुबन्ध पत्र में लिखी उपरोक्त कृषि भूखण्ड का विक्रय पत्र केता विनय कुमार सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी कुतुबपुर बधार के पक्ष में 16 मई 2023 को निष्पादित कर बेच दी। इस षडयन्त्र में विक्रम राजपूत पुत्र महेश सिंह वर्मा व रमेश सिंह पुत्र पातीराम निवासीगण कुतुबपुर बघार भी शामिल रहे है। 29 सितम्बर को समय दोपहर 01 बजे उक्त शिवराम सिंह उर्फ शिवराम व कौशल किशोर मुझे तहसील सदर तिराहा थाना मऊदरवाजा के पास मिले, तब मैने अपने उपरोक्त धनराशि का तकादा किया तो उक्त लोग झगड़ा फसाद करने पर अमादा हो गये और जानमाल की धमकी दी। आरोपियों ने हेराफेरी कर मेरा रुपया हड़प लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट धनश्याम शुक्ल ने सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष कमालगंज को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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