अवैध आरओ वाटर प्लांट व मांसाहार बेंचने वालों पर हो कार्यवाही: डीएम

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की जिलास्तरीय समिति की त्रेमासिक बैठक सम्पन्न हुई। पिछली बैठक में दिये गये निर्देशो के अनुपालन की समीक्षा की गई।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में पिछली तिमाही में 71 प्रतिष्ठानों से नमूने एकत्र किये गये है। 13 विद्यालयों से मिड-डे-मील के 27 नमूने एकत्र किये गये है। 05 अस्पतालों की कैंटीन का निरीक्षण किया गया है। 58 मीट विक्रेताओं के चालान किये गये है। जनपद के 43 रेस्टोरेंट व ढाबो का निरीक्षण किया गया है। 154 नये पंजीकरण कराये गये है, औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में मेडिकल स्टोरों के कुल 414 निरीक्षण किये गये है। 13 मुकदमे दर्ज कराये गये है, ब्लड बैंको के 11 निरीक्षण किये गये है, 05 ब्लड बैंको का लाइसेंस अस्थाई रूप से निलंबित किया गया था। सहायक आयुक्त द्वारा बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 23 लाख रुपये जुर्माना जमा कराया गया व 40 लोगो को आरसी जारी की गई है, पिछले वित्तीय वर्ष में 08 विशेष अभियान चलाए गये है। सहायक आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कार्य योजना के बारे में बताया कि जनपद में प्रत्येक महीने 80 खाद्य कारोबारियों के कारोबार के निरीक्षण के लक्ष्य है। खाद्य कारोबारियो का 100 प्रतिशत पंजीकरण करने हेतु 08 कैम्प आयोजित किये जायेंगे। जनपद में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की एजेन्सीज द्वारा 40 प्रतिष्ठानों का हाइजीन रेटिंग प्रमाणन कराया जाएगा। 05 स्कूलों को चयनित कर उनका प्रमाणीकरण ईट राइट में कराया जायेगा। डीएम ने निर्देशित किया गया कि जनपद में कही भी खुले में खाद्य पदार्थों की विक्री न होने दी जाये। कटे हुये फलों की विक्री न हो, अवैध रूप से मांसाहार बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। अवैध आरओ वाटर प्लांट पर कार्यवाही की जाये। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने बालो के विरुद्ध अभियान चलाया जाये। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, सभी ईओ व संवंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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