पचास हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या- 5 न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने इंद्रेश उर्फ पप्पू पुत्र रामफल निवासी नगला दमू थाना नबाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बीते लगभग 23 पूर्व थाना नबाबगंज के निवासी हरदेश पुत्र स्व0 नन्हें लाल गुप्ता ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि चार मार्च 2001 को मेरी माँ विमला देवी ग्राम नगला दमू के निवासी पप्पू उर्फ इंद्रेश पुत्र रामफल गंगवार के यहाँ दिए गए ४० हजार रुपये लेने के लिए शाम को ४ बजे गयी हुई थीं, लेकिन घर वापस न आने पर शाम छ: बजे मैं व मेरे मामा सर्वेश मां को देखने के लिए नबाबगंज से नगला दमू के रास्ते बरतल के आगे तलैया के पास पहुंचे। जहां मैंने देखा कि मेरी मां को पप्पू व उसका भाई लालू तमंचों से मार रहे थे। जब मैंने मारपीट करने का विरोध किया, तो तमंचे से मेरी माँ के ऊपर फायर कर दिया। जिससे गोली लगने से मां गिर गयीं। इसके बाद पप्पू ने कहा इन दोनों को भी मार डालो। हम लोग डर की वजह से खेतों की ओर भागे। इन लोगों ने मेरा पीछा किया। हम लोग दूर जाकर गेहूं के खेत मे छिप गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने पप्पू उर्फ इंद्रेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त पत्रवाली में देवेंद्र उर्फ लालू को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
