दहेज उत्पीडऩ व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को पांच वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज उत्पीडऩ व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अभियुक्त पति अवधेश पुत्र महिपाल सिंह निवासी उस्मानगला फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व 26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। विगत छ: वर्ष पूर्व…
