फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज उत्पीडऩ व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अभियुक्त पति अवधेश पुत्र महिपाल सिंह निवासी उस्मानगला फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व 26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विगत छ: वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ में रामराहीस पुत्र रामस्वरूप निवासी लायकपुर नगरिया जवाहर राजेपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि मैंने अपनी 26 वर्षीय पुत्री सोनी की शादी 6 वर्ष पूर्व उस्मान नगला के निवासी अवधेश में साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर सम्पन्न की थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसका पति अवधेश, देवर शिवदेश शारीरिक मानसिक परेशान और प्रतिडि़त करने लगे। 20 दिसम्बर को सूचना मिली कि मेरी पुत्री को लाठी-डंडों से मारपीट हत्या कर दी गयी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश से शव बाहर बरामदे में रख कर आत्महत्या का रूप दे दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति अवधेश के विरुद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्त की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अभियुक्त अवधेश को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व 26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।