संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में जिला अदालत की सुनवाई पर रोक

संभल के जामा मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. कोर्ट ने जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई पर 25 फ़रवरी तक रोक लगा दी है. प्रयागराज. संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है.

उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगा दी है. संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है. पक्षकारों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा.  पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना रिज्वांइडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है. मामले की सुनवाई  हाईकोर्ट में आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई.

अब फ्रेश केस के तौर पर होगी सुनवाई

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत में चल रहे केस को रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट  इस मामले में 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर फिर से सुनवाई करेगी. बता दें कि संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था. मुकदमे के जरिए शाही जामा मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर होना बताया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था. 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे होने पर हुई हिंसा के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी. हिंदू पक्ष ने पहले ही इस मामले में कैविएट लगा रखी है.

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