पॉक्सो के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कारावास

 चालीसा हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने प्रशांत पुत्र मलखान सिंह निवासी घाटमपुर जहानगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व चालीसा रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते दस वर्षों पूर्व थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि तीन फरवरी 2017 को मेरी 15 वर्षीय पुत्री प्रशांत, मलखान, माला देवी, वाले उर्फ बलराम मेरी पुत्री को का अपहरण कर बहला फुसलाकर भगा ले गये थे। उक्त घटना को कई लोगों ने देखा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने प्रशांत को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व चालीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव से मालिखान, माला उर्फ मालती देवी, वाले उर्फ बलराम को दोष मुक्त कर दिया है।

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