दलित युवती से दुष्कर्म व छेड़छाड़ के मामले में दस वर्ष का कारावास

 60 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी/ एसटी न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने अनुपम सिंह उर्फ गोलू पुत्र प्रेमचंद्र निवासी रायपुर थाना नबावगंज को दलित युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना नवाबगंज क्षेत्र के निवासिनी एक युवती ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि मंै धानुका जाति की 24 वर्षीय महिला हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरे गांव का अनुपम उर्फ गोलू मुझसे अक्सर छेड़छाड़ करता रहता है। यह बात मंैने अपने ससुरालीजन को बताई। उक्त घटना की शिकायत मेरे ससुर ने अनुपम के घर पर की। जिससे अनुपम मुझसे नाराज हो गया। 18 जुलाई 2022 को रात लगभग 11 बजे मैं अपने घर में बने शौचालय में गई थी, तभी अनुपम ने मुझे दबोच लिया। मुंह दबाकर जबरदस्ती गलत काम किया। मेरे शोर मचाने पर मेरे ससुर व देवर आदि लोग आ गए। मुझे अनुपम छोडक़र भाग गया। घटना की शिकायत नवाबगंज थाना पुलिस से की। कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय के आदेश से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने अनुपम उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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