किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

एक लाख दस हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी को दुकान में बंद कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त प्रवीण कटियार पुत्र दिनेशचन्द्र कटियार निवासी उस्मानगंज जहानगंज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत वर्ष थाना जहानगंज क्षेत्र के निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि 21 मार्च 2023 को लगभग 3 बजे मेरी पुत्री 9 वर्षीय पास की दुकान से टोस्ट लेने गयी थी। गांव के ही प्रवीण ने मेरी पुत्री को शटर में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पुत्री घर आई तो देखा उसके कपड़ो में खून लगा था। तब पूछने पर उसने बताया कि मेरे साथ प्रवीण ने बलात्कार किया। वादिनी ने खून से लगे हुए कपड़े पुलिस को दे दिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि अभियुक्त शादीशुदा है, उसकी एक छोटी बच्ची है। जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी है अभियुक्त की ही। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल करते हुआ कहा कि अभियुक्त द्वारा अत्यंत गंभीरता अपराध कारित किया गया। घटना के समय पीडि़ता 12 वर्ष से कम आयु की अत्यंत अल्पमय की अबोध बच्ची है, जो कि परचून की दुकान पर सामान लेने गयी थी। आरोपी ने अपने कब्जे करके उसके साथ दुष्कर्म किया। उपरोक्त अपराध सभ्य समाज के विरुद्ध किया गया। अपराध अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। दोनों पक्षो की दलील पर सुनवाई के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त प्रवीण को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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