फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त लालाराम व तेजराम उर्फ तेजा को दोषी करार दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए २४ जनवरी की तिथि नियत की गई है।
वर्ष 1999 में रामजी पाल जनपद कन्नौज ने मुकदमा दर्ज कराया था। अभियुक्त लालारम पुत्र फूल सहाय निवासी खिदिरपुर बाग थाना कन्नौज, तेजराम उर्फ तेजा पुत्र चुन्ना निवासी मो0 रानीचाह कन्नौज, अवधेश पुत्र फूल सहाय, गिरन्द पुत्र फूल सहाय द्वारा पंचम लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंचम लाल की दोनाली बंदूक व कारतूस की पेटी लूट ली गई थी तथा जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर किया गया औैर जान से मारने की धमकी दी गई। मुकदमाविचारण के दौरान गिरंद व अवधेश की मौत हो चुकी है। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त लालाराम व तेजराम उर्फ तेजा को धारा 397, 302, 504, 506, 307 के आरोप में दोषी करार दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए २४ जनवरी की तिथि नियत की गई है।
हत्या के मामले में दो पर दोषसिद्ध
