सजा के बिंदु पर 23 सितंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शिवनन्दन उर्फ शिवननी, अजय पाल, रामपाल पुत्रगण विशुनदयाल निवासीगण नौली थाना मेरापुर, रामऔतार पुत्र धारा सिंह निवासी ब्राहीमपुर मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 23 सितंबर की तिथि नियत है।
बीते 30 वर्षों पूर्व थाना मेरापुर थानाध्यक्ष ने कुंवरपाल, शिवनंदन, अजयपाल, रामपाल, रामऔतार के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक क्रिया कलाप से जनता में भय व्याप्त कर समाजविरोधी कार्य करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना पुलिस ने की थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शिवनंदन, अजयपाल, रामपाल, रामऔतार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दोषी करार दिया सजा के बिंदु पर 23 सितंबर की तिथि निहित है मुकदमा विचारण के दौरान कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी।
गैंगेस्टर के मामले में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध
