पॉक्सो के आरोपी को बीस वर्ष का कारावास

 13 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश मेराज अहमद ने वीर सिंह पुत्र रामभरोसे निवासी भीमनगर कंपिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर बीस वर्ष का कारावास व 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते तीन वर्षों पूर्व थाना कंपिल क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि १० अप्रैल 2022 को गेहूं काट रहा था। पत्नी घर में काम कर रही थी। सुबह आठ बजे मेरी 16 वर्षीय पुत्री घर से शौचक्रिया करने के जा रही थी। काफी देर तक घर वापस नहीं आई। पास पड़ोस में जानकारी की, तो पता लगा पड़ोसी वीर सिंह व उसका भाई स्कूटी पर बैठाकर ले जा रहा था। जिसे गांव के लोगों ने देखा। आरोपी मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने वीर सिंह को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष का कारावास व 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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