चार माह में जांच कर कार्यवाही के दिये निर्देश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय प्रयागराज के निर्देशानुसार जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने बताया कि यदि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसे आरक्षण का मिला हुआ लाभ वापस करना होगा, क्योंकि यह धोखाधड़ी व अपराध की श्रेणी में आता है। सभी जिलाधिकारी को इन प्रकरणों की जांच कर चार माह में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, यदि कोई पुन: धर्म परिवर्तन करता है तो जांच में यह देखना होगा कि क्या समाज ने उसे स्वीकार कर लिया है। डीएम ने विषय की बैठक प्रत्येक ग्राम सभा में करने के निर्देश दिए। कुछ लोग अघोषित रूप से परिवर्तित धर्म का पालन करते हैं, इसकी भी जांच करने के निर्देश डीएम ने दिये है। बैठक में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
धर्म बदलने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ: डीएम
