हत्या के मामले में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर 20 दिसंबर की तिथि निहित है
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने हत्या के मामले में राजेश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी नौनियमगंज कायमगंज, सिकन्दर पुत्र विनोद बाथम निवासी पृथ्वी दरवाजा कायमगंज, देशराज पुत्र बाबूराम निवासी अताईपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है।
बीते लगभग 23 वर्षों पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दिनांक 3 अप्रैल 2002 को मेरे गांव का ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू उम्र लगभग 27 वर्षीय जो मेरे ट्रैक्टर का चालक था, मेरी मोटर साइकिल लेकर मेरे ट्यूबबेल से घर जा रहा था। समय लगभग रात नौ बजे फायर की आवाज सुनाई पड़ी। मैं व मेरे मजदूर ने भाग कर हंसापुर गौराई जाने वाले रोड पर पहुंचे, तो देखा कि मेरे ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लाश और मोटरसाइकिल रोड पर पड़ी है। हम लोगों को देखकर लगभग तीन चार बदमाश फायर करते हुए भाग गए। जिन्हें हम लोगों ने टार्च की रोशनी में देखा और पहचाना है। सामने आने पर पहचान लेंगे। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर सुग्रीव, राजेश अग्रवाल, सिकन्दर, देशराज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने राजेश अग्रवाल, सिकन्दर, देशराज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 20 दिसंबर की तिथि नियत है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *