सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 2 मई की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अमर सिंह पुत्र गया सिंह, आदर्श पाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, सूरजपाल पुत्र नत्थू सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र कोतवाल सिंह, विजय सिंह पुत्र रामनाथ सिंह निवासीगण ग्राम सिठऊपुर थाना मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए ०२ मई की तिथि नियत की गयी है।
बीते 29 वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा के तत्कालीन प्रभारी चंद्रशेखर गौड़ ने गैंगलीडर अमर सिंह द्वारा नया गैंग गठित करके अपने सक्रिय सदस्यों द्वारा जनता में आतंक एंव भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अमर सिंह, सूरजपाल, रघुवीर सिंह, विजय सिंह, आदर्श पाल सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 2 मई कि तिथि निहित है।
गैंगेस्टर के मामले में पांच अभियुक्तों पर दोष सिद्ध
