विद्युत चोरी में अभियुक्त को पांच माह का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय ने विद्युत चोरी के आरोप में अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने पर पांच माह के कारावास से दण्डित किया है।
अजय सिंह अवर अभियन्ता ने दर्ज कराये गये मुकदमे में कहा था कि दिनांक 23.09.2019 को मैं 33/11 के0वी0 सब स्टेशन राजेपुर में जूनियर इन्जीनियर के पद पर तैनात था। विद्युत चोरी रोको अभियान के अन्तर्गत समय 10:40 बजे से 12:30 बजे तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मेरे साथ दिनेश कुमार टी0जी0 द्वितीय संविदाकर्मी राजवीर सिंह व सुभाष थे। इस दौरान बिना बिल भुगतान किये विद्युत का प्रयोग करते पाये गये। इनके कनेक्शन बकाया होने के कारण 0४.09.2019 को ब्रजेश कुमार पुत्र रामबक्श, रतीराम पुत्र हिम्मत, शिवाजी पुत्र मुरली, महेन्द्र पाल पुत्र रामदीन, कन्हैयालाल पुत्र शिवसहाय, सतीश, चन्द्रपाल पुत्र देशराज, महाराम पुत्र सरदार, प्रमोद पुत्र रामचन्द्र, मुन्नू सिंह पुत्र जोगराज, सरोज पुत्र कालीचरन, रामनाथ पुत्र लालबहादुर सभी निवासीगण पूर्वी गौटिया राजेपुर आदि समस्त उपभोक्तागण बिना बिल जमा किये कटे कनेक्शन पुन: जोड़ कर चलाते पाये गये। जिनके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधि0 की धारा-138 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक उप निरीक्षक किरनपाल नागर द्वारा आरोप पत्र दिनांक 03.11.2019 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 05.12.2020  को प्रसंज्ञान लिया गया। पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 31.07.2023 को गुण दोष के आधार पर अभियुक्त शिवाजी के विरुद्ध धारा-१३८(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह प्रथम ने अभियुक्त को पांच माह के कारावास से दण्डित किया है।

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