गैंगेस्टर के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने नरेंद्र पुत्र गयादीन निवासी ग्राम कुम्हौली कोतवाली मोहम्मदाबाद को गैंगेस्टर के मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 22 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के प्रभारी जितेंद्र सिंह परिहार ने बयान किया कि मय हमराही राकेश सिंह मय सरकारी जीप कांस्टेबिल के साथ वीआईपी ड्यूटी आगमन की विनय कटियार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की कोतवाली क्षेत्र के अंर्तगत चौकी ताजपुर क्षेत्र के ग्राम कमलापुर, कुम्हौली में गश्त के समय ज्ञात हुआ आसपास के गांव में वीरेंद्र दुबे पुत्र गयादीन दुबे जो अपने भाई के साथ एक संगठित गिरोह समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण वर्ष 1986 के तहत वीरेंद्र दुबे, नरेंद्र दुबे के विरुद्ध गैंगेस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने नरेंद्र दुबे को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जबकि मुकदमा विचारण वीरेन्द्र दुबे की मृत्यु हो गयी।

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