गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेना अपराध

नवाबगंज, समृद्धि न्यूज। विकास खण्ड नवाबगंज में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बैठक का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव एवं प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी सुखदेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में अधिक से अधिक जानकारी आमजन तक पहुंचें। जिससे कि समाज के ऐसे लोग जिन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वे उसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी अपनी ग्राम पंचायत में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कराकर कार्यवृत्त उपलब्ध कराएं। प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी सुखदेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, यदि प्रमाण पत्र बनवाने में कोई समस्या हो तो तत्काल सूचित करें। बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने कहा कि किसी भी नवजात के मिलने पर सबसे पहले पुलिस को सूचना दें और चाइल्डलाइन 1098 पर अवगत करा दें। यह बही बताया कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी बच्चे को गोद लेने पर जेल हो सकती है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, बल्कि उस बच्चे को शिशु गृह में आवासित कराकर उसे ऑनलाइन रजिस्टर किया जाता है। फिर पंजीकरण के बाद गोद लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, बालश्रम, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर योजना, बाल विवाह, चाइल्ड हेल्प लाइन नं0 (1098), महिला हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी नंबर 112 के साथ ही गुड टच-बैड टच, ट्रैफिकिंग के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस मौके पर सीडीपीओ संजय सचान, संतोष कुमार, नवीन चन्द्र, आंगनवाड़ी सुपर वाइजर सुनीता उपाध्याय, एडीओ पंचायत किशन पाल सिंह, अखिलेश कुमार, इंदल बाबू, रूबी सिंह, ज्योति शर्मा, मोहम्मद शाहिद आदि उपस्थित रहे।

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