प्रत्येक आरोपी को 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने गैर इरादातन हत्या के प्रयास के मामले में नूरूल निशा पत्नी रफी अहमद, मोहम्मद दिलशाद पत्नी मोहम्मद इकराम, मोहम्मद जकी अहमद पुत्र रफी अहमद निवासीगण छोटी गढ़ी जमा ख़ां कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए तीन तीन वर्ष का कारावास व तेरह-तेरह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विगत 16 वर्ष पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला छोटी गढ़ी जमा ख़ां के निवासी कदीर अंसारी ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मेरा भाई परवेज अंसारी 18 जनवरी 2009 को समय करीब १० बजे सुबह मकान की दीवार बनाने के लिए ईंटों का चट्टा लगा रहा था। उसी समय नूरूल निशा, जकी अहमद, दिलशाद ने लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मारपीट के मामले में एनसीआर दर्ज कर ली थी। मेडिकल परीक्षण होने के बाद सर पर अधिक चोट होने के बाद धारा 308 की बढ़ोत्तरी हो गई थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार, अखिलेश कुमार राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त नूरूल निशा, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद जकी को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास व तेरह-तेरह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
गैर इरादातन हत्या के मामले में महिला सहित तीन को तीन वर्ष का कारावास
