2013 रेप मामले में आसाराम बापू को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत

बलात्कार के केस में लंबे समय से जेल में बंद आसाराम को कोर्ट ने जमानत दे दी है. 2013 के बलात्कार के मामले में गांधीनगर की निचली अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तभी से आसाराम जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है. SC ने आसाराम को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्ते लगाई हैं.  कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देने के दौरान साफ किया कि इस दौरान सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए. इसके अलावा जमानत के दौरान अपने किसी अनुयायियों से मुलाकात न करें. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 मार्च तक के लिए आसाराम को जमानत दी गई है.

 जेल में हो रहा आसाराम का इलाज

आसाराम का फिलहाल जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज किया जा रहा है. बता दें कि वह हार्ट पेशेंट है. इसके पहले उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है. इसके पहले भी कोर्ट की तरफ से मेडिकल आधार पर जमानत दी थी.

बेटा भी है जेल में बंद

पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. आसाराम के जिस मामले में सजा सुनाई गई थी, उसकी एफआईआर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी. फिलहाल नारायण सांई जेल में बंद है.

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