हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास, 2.50 लाख का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त सतीश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 2.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया। विगत 24 वर्ष पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के खुडिऩाखार निवासी पीडि़त रामपाल पुत्र लोकनाथ ने दर्ज कराये मुकदमे…
