दहेज हत्या के मामले में पति पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने दहेज हत्या के मामले में रमेश सिंह पुत्र रामबक्स सिंह निवासी कुबेरपुर डूंगरसी कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर 4 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते लगभग 28 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को रामदेव सिंह पुत्र धनपाल निवासी जैतपुर आगरा ने दी गयी तहरीर में बताया मैंने अपनी बहन पूनम उर्फ छुन्नी की शादी रमेश सिंह के साथ पूर्व हिन्दू रीति रिवाज से की थी। मैंने अपनी क्षमता से अधिक दान दहेज दिया था। शादी के बाद से ही रमेश मुझसे अतिरिक्त दहेज की मांग करता था। एक दो बार मेरी बहन को मेरे साथ भेज दिया। उसके बाद रमेश मेरी बहन को अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपने चाचा और चाची व बिट्टो देवी ने हत्या कर दी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीष रीतिका त्यागी ने रमेश को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए ०४ फरवरी की तिथि नियत की गयी है।

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