किशोरी के अपहरण के मामले में तीन अभियुक्तों तीन-तीन वर्ष का कारावास
तीनों अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से कियागया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव विशेष पॉक्सो एक्ट सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपहरण के मामले में रोहित पुत्र राजेंद्र सिंह, रोशन पुत्र मुन्ना लाला निवासीगण नरकसा अंबेडकर नगर फर्रुखाबाद, विशाल पुत्र राजबहादुर निवासी कछियाना फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक…
