सभी आरोपियों को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गैंगेस्टर के मामले में पंचम लाल, रामस्वरूप पुत्रगण वेदपाल, हरिनरायण उर्फ शिवनरायण उर्फ नगदा को गैंगेस्टर का दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया गया।
तत्कालीन थानाध्यक्ष कमालगंज नासिर हुसैन द्वारा 27 अप्रैल 2008 को गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप में पंचम लाल, रामस्वरूप पुत्रगण वेदपाल, हरिनरायण उर्फ शिवनरायण उर्फ नगदा निवासीगण ग्राम जगदीशपुर थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तत्कालीन थानाध्यक्ष नासिर हुसैन को जानकारी मिली की एक संगठित सक्रिय गिरोह है जिसका लीडर पंचम लाल है। उक्त तीनों अभियुक्त अपराध करने के आदी हैं। जिनका जनता में भय तथा आतंक व्याप्त है। कोई भी उनके विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यह गिरोह स्वयं व अपने साथियों व सहयोगियों के साथ असलाहों से सुसज्जित होकर अपराध कर रहा है तथा अवैध तरीके से धन अर्जित करता है। इनके द्वारा संगठित होकर दिनांक 11 मार्च 2008 को ग्राम धारा नगला थाना कमालगंज के दिनेश उर्फ दिन्ना का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता शैलेश परमार की पैरवी से पंचम लाल, रामस्वरूप व हरिनरायण उर्फ शिवनरायण उर्फ नगदा को दोषी करार देते हुए छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
गैंगेस्टर के मामले में तीन अभियुक्तों को छ:-छ: वर्ष का कारावास
