गैर इरादतन हत्या में 6 वर्ष का कारावास व 5500 का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने कारे उर्फ करू उर्फ पुजारी को गैर इरादतन हत्या में 6 वर्ष का करावास व 5500 रुपये से दंडित किया गया। जानकारी के अनुसार थाना कपिल के ग्राम टपुआ निवासी रामपाल ने 22 अगस्त 2004 को मुकदमा दर्ज करवाया कि मैं व मेरे साथ…
